12 अगस्त, 2022

खेत तलाई योजना

उद्देश्य

  • वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए।

देय अनुदान

  • लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 105000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ तथा अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ जो भी कम हो।
  • न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय।

पात्रता

  • कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर हो।
  • संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा 0.3 हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।

आवेदन प्रक्रिया

  • कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
  • आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
  • आवेदन पत्र के समय आवश्‍यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
  • इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
  • खेत तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
  • अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।

वैधता

  • चालू वित्तीय वर्ष

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