12 अगस्त, 2022

ग्रीन हाऊस

 

उद्देश्य
  • कृषि जलवायुवीय कारक तापक्रम आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फुलों वा फलो आदि उधानिकी फसलो की खेती कर अधिक आमदनी अजिर्त करने हेतू।
अनुदान
  • निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की दरों में से जो भी कम हो पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान देय है। साथ ही अनुसूचित जनजाती क्षैत्र के जनजाति श्रैणी के कृषको को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया जाता है।
पात्रता
  • आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व एवं सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
  • ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
  • आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, मिटृटी व पानी की जाॅच रिपोर्ट ,अनुमोदित फर्म का कोटेशन, सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को अनुदान हेतु संबधिंत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
  • ग्रीन हाऊस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/ कार्यादेश जारी किये जानें के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।
  • निर्माण उपरान्त गठित कमेटी द्वारा सत्यापन किया जायेगा ।
  • अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म को।
वैधता
  • चालू वित्तीय वर्ष

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