फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या कोई योजना है ?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अन्तर्गत खेतों की तारबंदी पर अनुदान दिया जाता है।
तारबंदी पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें ?
कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?
आवेदन के साथ आधार कार्ड, जनआधार कार्ड की छाया प्रति जमा बन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो) तथा बैंक खाते के विवरण की छाया प्रति।
तारबंदी पर अनुदान हेतु क्या पात्रता है ?
सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र है। तारबंदी पर अनुदान के लिए निर्धारित क्षेत्र में कम से कम 3 कृषकों का एक समूह व कम से कम 5 हैक्टेयर कृषि भूमि हो।
तारबंदी पर कितना अनुदान देय है ?
तारबंदी पर पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40,000 रूपये जो भी कम हो देय है। प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर पर 100 रूपये प्रति मीटर की दर से अनुदान दिया जा सकता है।
अनुदान राशि कैसे प्राप्त होगी ?
तारबंदी पर मिलने वाली अनुदान राशि कृषकों के बैंक खातों में सीधे ही जमा होगी।
उद्देश्य :
- नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।
पात्रता :
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
- व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक है।
- एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैैक्टर जमीन होना आवष्यक है हो व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।
अनुदान :
- तारबंदी हेतु खेत की पेरिफेरी में लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो एवं अन्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक/कृषक समूह 400 रंनिग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा
आवेदन प्रक्रिया :
- कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज,
- आधार कार्ड,
- जन आधार कार्ड,
- जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो),
- बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :
- तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
- कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।
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