उद्देश्य
- प्याज की खुदाई के बाद भाण्डारण कर सही मण्डी भाव के समय बेचने की सुविधा के लिए।
अनुदान
- प्याज भण्डारण संरचना (25 मै.टन क्षमता) निर्माण हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 87500 अनुदान देय है।
पात्रता
- आवेदक के पास न्युनतम 0.5 है भू-स्वामित्व होना आवश्यक है।
- कृषक जो प्याज की खेती कर रहा है एवं कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण करना चाहता है।
आवेदन प्रक्रिया
- ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- निर्माण स्थायी प्रकृति का होगा।
- निर्माण उपरान्त गठित कमेटी द्वारा सत्यापन किया जा सकेगा।
- भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में होगा।
वैधता
- चालू वित्तीय वर्ष
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